CG आबकारी एसआई सस्पेंड; शराब दुकान ओवररेटिंग मामले में बड़ी कार्रवाई, उप निरीक्षक निलंबित, आदेश जारी

रायपुर, 11 जून 2026। खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले के गंडई स्थित कम्पोजिट मदिरा दुकान में निर्धारित दर से अधिक कीमत पर शराब बिक्री के मामले में आबकारी विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। आबकारी आयुक्त ने गंडई वृत्त के प्रभारी आबकारी उप निरीक्षक प्रभाकर सिरमौर को कर्तव्य में लापरवाही, उदासीनता और कमजोर निगरानी के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
वहीं, शराब विक्रेता के खिलाफ भी आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।
राज्य स्तरीय उड़नदस्ता टीम द्वारा किए गए आकस्मिक निरीक्षण में यह अनियमितता उजागर हुई। जांच के दौरान छद्म ग्राहक के माध्यम से खरीद प्रक्रिया का सत्यापन कराया गया, जिसमें गड़बड़ी सामने आई।
निरीक्षण में पाया गया कि दुकान में कार्यरत विक्रेता वेदप्रकाश निर्मलकर ने तीन पाव देशी मदिरा प्लेन, जिसकी निर्धारित कीमत 240 रुपये थी, उसे 250 रुपये में बेचा। यानी उपभोक्ता से प्रति पैकेट अतिरिक्त राशि वसूली गई।
इस गंभीर अनियमितता को देखते हुए विक्रयकर्ता के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 39 (ग) के तहत अधिक दर पर मदिरा विक्रय का मामला दर्ज किया गया है।